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सरकार ने टीवी चैनलों पर 12 मिनट प्रति घंटे के विज्ञापन नियम को हटाया

August 22, 2026
सरकार ने टीवी चैनलों पर 12 मिनट प्रति घंटे के विज्ञापन नियम को हटाया
केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों से जुड़े पुराने 12 मिनट प्रति घंटे के नियम को हटा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स संशोधन नियम, 2026 को राजपत्र में अधिसूचित किया। नए नियमों के बाद टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन स्लॉट की व्यवस्था में बदलाव की संभावना है। सरकार ने बताया है कि टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र में समय के साथ काफी बदलाव हुए हैं। नए नियम इसी बदलते प्रसारण वातावरण को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। इसका असर टीवी चैनलों के विज्ञापन और व्यावसायिक कार्यक्रमों की योजना पर पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स संशोधन नियम, 2026 को राजपत्र में अधिसूचित किया। नए नियमों के तहत टीवी विज्ञापनों के लिए पहले लागू 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा को हटा दिया गया है।

यह बदलाव टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते मीडिया वातावरण के बीच आया है। पिछले वर्षों में दर्शकों की आदतों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वीडियो सेवाओं के विस्तार ने पारंपरिक टेलीविजन उद्योग को काफी प्रभावित किया है।

नए नियमों से प्रसारकों को विज्ञापन स्लॉट और व्यावसायिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में अधिक लचीलापन मिल सकता है। हालांकि दर्शकों पर इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग चैनल नए नियमों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं।

विज्ञापन टेलीविजन चैनलों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए विज्ञापन समय से जुड़े नियमों में बदलाव का असर प्रसारण कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति पर पड़ सकता है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चैनल विज्ञापन और कार्यक्रमों के बीच संतुलन किस प्रकार बनाते हैं।

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